गैरमजरूआ खास जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आपको अपने राज्य के भूमि विवाद न्यायाधिकरण (लैंड रिकॉर्ड ट्राइब्यूनल) में या जिला अधिकारी (सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट) के दफ्तर में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
गैरमजरूआ खास जमीन का दाखिल खारिज कैसे करें?
आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
- खास जमीन का विवरण, जैसे कि उसका स्थान और आवास के सामने के स्थान का विवरण।
- आवेदक के नाम, पता और संपर्क जानकारी।
- जमीन के दाखिल-खारिज के कारण।
- दाखिल-खारिज के समर्थन में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज।
यदि दाखिल-खारिज के समर्थन में अन्य व्यक्ति होते हैं, तो आपको उनकी सहमति भी संलग्न करनी होगी। इसके बाद, न्यायाधिकरण या जिला अधिकारी आपकी याचिका का परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर फैसला लेंगे। अगर आपकी याचिका स्वीकृत होती है, तो जमीन का दाखिल-खारिज किया जाएगा।
अगर आप इस प्रक्रिया को समझने में किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं या आपके पास अधिक सहायता चाहिए तो आप अपने राज्य के भूमि विवाद न्यायाधिकरण (लैंड रिकॉर्ड ट्राइब्यूनल) या जिला अधिकारी (सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट) के दफ्तर में जाकर सलाह ले सकते हैं। वहां के कर्मचारी आपको इस प्रक्रिया के बारे में और विस्तार से बताएंगे और आपकी समस्या का समाधान करने में मदद करेंगे।